म० प्र० जागरूक पटवारी संघ मे सदस्यता हेतु आवेदन पत्र
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कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश के पत्र
क्रमांक/496/10परीक्षा/पट०परी०/2012 ग्वालियर, दिनांक 9.11.2012 के द्वारा प्रशिक्षण संस्थान/
शालाओ मे पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से म०प्र० भू-अभिलेख नियमावली
भाग-1 अध्याय 2 नियम 7 की कंडिका-1(ख) मे दिये गए निर्देशानुसार प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से
प्रतिभूति राशि 1000/- जमा करने की स्वीकृति दी गयी है। म०प्र० शासन राजस्व विभाग के पत्र
क्रमांक 1704/1132/99/सात-5 दिनांक 31.5.99 द्वारा प्रशिक्षण शाला मे प्रशिक्षण के दौरान बिना
अनुमति अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों से निर्धारित जुर्माना एक आना प्रतिदिन के
स्थान पर रुपये 10/- संशोधन कर स्वीकृति प्रदान की गयी है।
(2). शासकीय सेवको के हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश के कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण ) नियम, 1965 के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की अनुशासनहीनता करने वालों पर गुणदोषो के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम प्राधिकार द्वारा की जानी चाहिए। अनुशासनिक कार्यवाही ख़त्म करने के अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) के अनुसार : उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो सविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू ना होगी जब तक की केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र से अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे।