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Tuesday, 30 October 2012

पटवारी हैण्ड बुक (Patwari Handbook)



शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि पर कार्यवाही 

               शासकीय कर्मचारी द्वारा आयोजित हड़ताल तथा सामूहिक अवकाश के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 3170/3440/2006, दिनांक 22-11-2006 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गए हैं : 

(1). सामूहिक अवकाश/हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी/अधिकारी कार्यालय आना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे की ऐसे इच्छुक कर्मचारी/अधिकारी को सामूहिक अवकाश लेने/हड़ताल पर जाने के लिए अन्य कर्मचारी,अधिकारी द्वारा बाध्य  नहीं किया जावे। इस सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता बरतते हुए ऐसे किसी भी प्रयास को अत्यंत गंभीरता से लिया जावे।
(2). शासकीय सेवको के हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश के कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण ) नियम, 1965 के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की अनुशासनहीनता करने वालों पर गुणदोषो के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम प्राधिकार द्वारा की जानी चाहिए। अनुशासनिक कार्यवाही ख़त्म करने के अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे।
(3). बिना पूर्व अनुमति के सामूहिक अवकाश पर जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में अनाधिकृत अनुपस्तिथि के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन देय नहीं होगा एवं न ही इस प्रकार की अनुपस्तिथि के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। इस अवधि का वेतन काटने का दायित्व सम्बंधित कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी को होगा।
(4). हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश की अवधि को ब्रेक इन सर्विस मानने, अवैतनिक/असाधारण अवकाश एवं अन्य किसी किस्म की छूट/ढील स्वीकार करने के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्णय लिया जावेगा।