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Friday, 14 December 2012

निलंबन(पटवारी हैंडबूक)

निलंबन:मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली भाग एक, अध्याय एक - पटवारियों की नियुक्ति, योग्यताएं तथा दंड सम्बन्धी हिदायतें के अंतर्गत नियम 10(1). - उप-सम्भागीय अधिकारी किसी भी पटवारी को लिखित आदेश द्वारा निलंबित कर सकेगा। इसी प्रकार तहसीलदार तथा अधीक्षक भू-अभिलेख किसी भी पटवारी को जांच चलने तक निलंबित कर सकेगा किन्तु उसे निलंबन के तथ्य तथा दिनाँक की सूचना उप-संभागीय अधिकारी को तुरंत देनी होगी।  
सामान्य प्रशासन विभाग म. प्र. के अधिसूचना परिपत्र क्र. सी-6-7/92/3/1 दिनाँक 30-1-1992 के अनुसार निलंबन करते समय म. प्र. सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के अनुसार वे आधार स्पष्ट रूप से दर्शाए जाना चाहिए कि जिनके कारण निलंबित किया जाना है। कर्मचारी को वे आधार-विवरण आरोपों के जो दस्तावेजों या  साक्षियों के द्वारा प्राथमिक दृष्टि मे अतिरिक्त जाँच योग्य पाये जाते हैं की सूची की एक प्रति निलंबन आदेश के दिनाँक से 45 दिन के भीतर या राज्य सरकार अनुशासनिक प्राधिकारी होने पर 90 दिन के भीतर प्रदाय की जाना चाहिए। ऐसे आधार सहित आरोपपत्र कालावधि उक्त नियत की गई मे नहीं दिये जाने पर निलंबन आदेश स्वतः समाप्त हुआ समझा जायगा। किन्तु उक्त अवधि राज्य शासन के आदेश से केवल 90 दिन की और भी बढ़ाई जा सकती है। राज्य सरकार को तो आरोपपत्र 90 दिन कालावधि मे जारी करना अनिवार्य है अन्यथा निलंबन आदेश खंडित या रद्द हो जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग म. प्र. के अधिसूचना परिपत्र क्र. सी.- 6-2/92/3/1 दिनाँक 20-5-1992 के अनुसार निलंबन आदेश स्वतः रद्द होने पर ऐसी अवधि समस्त प्रयोजनों के लिए सेवाकाल ही समझा जायगा किन्तु आपराधिक मामलो मे यह बात लागू नहीं होगी। निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील अधिसूचना क्र. सी.- 5-6-87-3-XLIX- दी. 1-10-1988 द्वारा आदेश या माने गए आदेश के विरुद्ध आदेश के 45 दिनो के भीतर या विलंब क्षमा हेतु पर्याप्त कारणों से आवेदन के साथ  म. प्र. भू - राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44(1)(2) के अधीन अपील  अपीलीय प्राधिकारी के पास पेश की जा सकती है।