Tuesday 30 October 2012

पटवारी हैण्ड बुक (Patwari Handbook)



शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि पर कार्यवाही 

               शासकीय कर्मचारी द्वारा आयोजित हड़ताल तथा सामूहिक अवकाश के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 3170/3440/2006, दिनांक 22-11-2006 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गए हैं : 

(1). सामूहिक अवकाश/हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी/अधिकारी कार्यालय आना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे की ऐसे इच्छुक कर्मचारी/अधिकारी को सामूहिक अवकाश लेने/हड़ताल पर जाने के लिए अन्य कर्मचारी,अधिकारी द्वारा बाध्य  नहीं किया जावे। इस सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता बरतते हुए ऐसे किसी भी प्रयास को अत्यंत गंभीरता से लिया जावे।
(2). शासकीय सेवको के हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश के कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण ) नियम, 1965 के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की अनुशासनहीनता करने वालों पर गुणदोषो के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम प्राधिकार द्वारा की जानी चाहिए। अनुशासनिक कार्यवाही ख़त्म करने के अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे।
(3). बिना पूर्व अनुमति के सामूहिक अवकाश पर जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में अनाधिकृत अनुपस्तिथि के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन देय नहीं होगा एवं न ही इस प्रकार की अनुपस्तिथि के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। इस अवधि का वेतन काटने का दायित्व सम्बंधित कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी को होगा।
(4). हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश की अवधि को ब्रेक इन सर्विस मानने, अवैतनिक/असाधारण अवकाश एवं अन्य किसी किस्म की छूट/ढील स्वीकार करने के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

Saturday 6 October 2012

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

हिन्दू  उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) के अनुसार : उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो सविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू ना होगी जब तक की केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र से अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे। 
       गोंड जाति को इस अधिनियम के एवं हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते अतः द्वितीय विवाह अवैध नहीं है, इसलिए गोंड जाति का पुरुष अनेक विवाह कर सकता है। यदि किसी गोंड पुरुष ने दो विवाह किया तो उसकी मृत्यु के बाद द्वितीय पत्नी भी उसकी वारिस है।

पटवारी हैण्ड बुक (Patwari Handbook)

पटवारी हैण्ड बुक एक अभिनव पहल है, म0 प्र0 भू राजस्व सहिंता, म0 प्र0 भू अभिलेख नियमावली एवं अन्य पटवारियों से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से मध्य प्रदेश के पटवारी साथियों को अवगत कराने के लिए।
इसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करें, सुझाव आमंत्रित हैं।