Friday 30 November 2012

मंडी निर्वाचन: शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए आदर्श आचार संहिता(पटवारी हेंडबुक)

मंडी निर्वाचन: शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए आदर्श आचार संहिता


  मंडी समितियों के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार सहिंता जारी की गई है। मंडी चुनाव से संबंधित सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों को आदर्श आचार सहिंता का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। यह आचार संहिता अधिसूचना जारी होने की तिथि से 22 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगी।
    शासकीय विभागों एवं कर्मचारियों के लिए जारी आदर्श आचार सहिंता के तहत निर्वाचन घोषणा के तारीख से मंडी निर्वाचन समाप्ति तक चुनाव ड्यूटी में लगाये गये किसी भी अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं है। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हों।
    चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी शासकीय या मंडी समिति में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर कोई उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं, तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया हो।
    विश्रामगृहों या अन्य स्थानों पर शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी उम्मीदवारों को समान शर्तांे पर करने दिया जाना चाहिए परंतु किसी भी उम्मीदवार को ऐसे मकान या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार करने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव के लिए आयोजित आम सभा में कोई भी शासकीय/मंडी व्यय नहीं होना चाहिए। ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा के आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी मंडी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र का भ्रमण करें तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी शासकीय/मंडी समितियों के कर्मचारी को साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसे दौरे के लिए शासकीय/मंडी समिति का वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का उल्लेख आचार सहिंता में किया गया है।
    निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तक मंडी निधि या मंडी से संबंधित किसी अन्य निधि के अंतर्गत कोई नया अनुदान या नया निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं करने तथा इस अवधि के दौरान मंडी निधि से संबंधित किसी योजना का शिलान्यास सा उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए परंतु यह कि समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से गेेहूॅ का उपार्जन कर समय पर उसके भण्डारण को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूॅ के उपार्जन एवं उपार्जित गेहूॅ के भण्डारण के लिए कैप्स आदि के निर्माण की छूट रहेगी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की पूर्व में घोषित/क्रियान्वित योजनाएं जैसे कि बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज के अंतर्गत अपेक्षित विभिन्न योजनाएं/निर्माण कार्य जो कि मंडी प्रांगण में कराए जाना हो, की छूट रहेगी। चुनाव के दौरान समाचार-पत्र तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से सरकारी/मंडी निधियों के खर्चे पर ऐसा विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें चुनाव लड़ने वाले अभयार्थियों की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या चुनाव में अभ्यार्थियों की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या चुनाव में अभ्यार्थियों के हितों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हो।
 

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